तीन सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश

झारखंड सरकार को तीन सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश: झारखंड उच्चन्यायालय

रांची नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल 27 अप्रैल 2023 को समाप्त हो गया चुका है परंतु अभी तक यहां चुनाव नहीं हुए हैं। 16 नवंबर 2022 को चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा भी कर दी गई थी परंतु बाद में राज्य सरकार ने कहा की ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही चुनाव होंगे। इसी के खिलाफ पूर्व पार्षद रोशनी खालको व अन्य की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया की रांची नगर निगम व राज्य में नगर निकाय का चुनाव लंबे समय से नहीं हुए हैं। यहां पर प्रशासक नियुक्त करके कम चलाया जा रहा है। जो की लोकतांत्रिक रूप से सही नहीं है। उन्होंने कोर्ट से राज्य सरकार को चुनाव कराने का आदेश देने का आग्रह किया और साथ ही जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में निकाय प्रतिनिधियों को अधिकार दिए जाने की विनती की। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा।

झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने झारखंड सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिए हैं की, “नगर निगम और नगर निकाय चुनाव को लेकर 3 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी की जानी चाहिए”। यह भी कहा कि “ओबीसी सीट सामान्य केटेगरी की सीट के रूप में नोटिफाई होगी न कि रिजर्व केटेगरी के रूप में, क्योंकि अभी ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला लागू नहीं है।

झारखण्ड उच्च न्यायालय ने अपना कड़ा रुख

ट्रिपल टेस्ट की आड़ में समय पर निकाय चुनाव का नहीं करना उचित नहीं है।” आगे कोर्ट ने कहा कि, “नगर निगम और नगर निकाय के कार्यालय समाप्त होने के बाद काफी समय बीतने पर भी चुनाव नहीं कराया गया है। चुनाव नहीं करना संवैधानिक तंत्र की विफलता है। संविधान का अनुच्छेद 243 स्पष्ट करता है कि चुनाव समय पर करना अनिवार्य है। चुनाव नहीं करना और चुनाव रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने जैसा है। प्रशासक के माध्यम से नगर निकाय चलाया जा रहा है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। यह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत भी है।”

बताते चलें कि राज्य में कुल 48 नगर निकाय हैं। इनमें से 14 नगर निकायों में 2020 मई से चुनाव लंबित हैं। इनमे से 3 नगर निगम (धनबाद, देवघर, चास), 4 नगर परिषद (विश्रामपुर, झुमरी तिलैया, गोमिया और चक्रधरपुर), और 6 नगर पंचायत ( कोडरमा, बड़की सरिया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा व महगामा नगर) हैं। इन सभी का कार्यकाल में 2020 में ही पूरा हो गया था।

48 में से बाकी 34 नगर निकायों का कार्यकाल भी 28 से लेकर 30 अप्रैल 2023 के बीच मे समाप्त हो चुका है। जिनमे नगर निकायों में चुनाव अप्रैल 2023 से लंबित है उनमे नगर निगम (रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, मेदिनीनगर और आदित्यपुर), नगर परिषद (गढ़वा, चतरा, मधुपुर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, मिहिजाम, चिरकुंडा, फुसरो, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, रामगढ़, चाईबासा और कपाली नगर), एवं नगर पंचायत (नगर उंटारी, हुसैनाबाद, छतरपुर, लातेहार, डोमचांच, राजमहल, बडहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, खूंटी, बुंडू और सरायकेला-खरसावां) सम्मिलित हैं।